गौतमबुद्धनगर में आबकारी विभाग का बड़ा एक्शन, ओवररेटिंग और रात में बिक्री पर जीरो टॉलरेंस
नोएडा llजिला आबकारी अधिकारी सुबोध कुमार की अध्यक्षता में शनिवार को जनपद के समस्त आबकारी अनुज्ञापियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में आबकारी दुकानों के नियमानुसार संचालन, ओवररेटिंग पर नियंत्रण और प्रभावी प्रवर्तन को लेकर विस्तृत समीक्षा की गई।

बैठक में जिला आबकारी अधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत पर शराब की बिक्री किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ओवररेटिंग का मामला सामने आने पर संबंधित अनुज्ञापी के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

तय समय के बाद शराब बिक्री पर भी सख्ती :-आबकारी दुकानों को निर्धारित समय के बाद खोलकर शराब बेचने पर भी विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। अधिकारियों ने निर्देश दिया कि रात्रि में निर्धारित समय के बाद किसी भी दुकान से शराब की बिक्री नहीं होनी चाहिए। नियमों का उल्लंघन मिलने पर संबंधित दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
सेल्समैन का पुलिस सत्यापन अनिवार्य :-बैठक में सभी अनुज्ञापियों को निर्देशित किया गया कि दुकानों पर कार्यरत प्रत्येक विक्रेता और सेल्समैन का पुलिस सत्यापन अनिवार्य रूप से कराया जाए। पुलिस सत्यापन के बाद ही उन्हें दुकान पर काम करने की अनुमति दी जाएगी।
POS मशीन से होगी 100 प्रतिशत बिक्री :-विभाग ने आबकारी दुकानों पर बिक्री व्यवस्था को लेकर भी सख्त निर्देश जारी किए। सभी दुकानों पर शत-प्रतिशत बिक्री POS मशीन के माध्यम से सुनिश्चित करने को कहा गया है। POS मशीन से हुई बिक्री के अनुसार ही दुकान के उपभोग एवं बिक्री रजिस्टर को नियमित रूप से अपडेट करना होगा।
उपभोक्ताओं को अपनी पसंद का ब्रांड चुनने की आजादी :-देशी मदिरा की दुकानों पर उपलब्ध सभी अनुमन्य ब्रांडों का स्पष्ट और समुचित प्रदर्शन करने के निर्देश दिए गए हैं। किसी विशेष ब्रांड को बढ़ावा देने या उपभोक्ताओं पर किसी खास ब्रांड को खरीदने का दबाव बनाने पर भी रोक रहेगी।
100 ML, 42.8 डिग्री वाली देशी मदिरा की पर्याप्त उपलब्धता अनिवार्य :-जिला आबकारी अधिकारी ने प्रत्येक देशी मदिरा की दुकान पर 100 ML, 42.8 डिग्री तीव्रता वाली देशी मदिरा की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि उपभोक्ताओं को इस पैकिंग की शराब उपलब्ध होने में किसी प्रकार की परेशानी न हो।
आबकारी निरीक्षकों को नियमित निगरानी के निर्देश :-बैठक में मौजूद सभी आबकारी निरीक्षकों को अपने-अपने क्षेत्रों में इन निर्देशों का कड़ाई से पालन कराने तथा नियमित निरीक्षण और प्रभावी प्रवर्तन के माध्यम से लगातार निगरानी रखने के निर्देश दिए गए।
वहीं, आबकारी अनुज्ञापियों ने विभाग को आश्वासन दिया कि दुकानों का संचालन आबकारी नियमों और उच्च अधिकारियों के निर्देशों के अनुसार किया जाएगा। साथ ही ओवररेटिंग और निर्धारित समय के बाद रात्रि बिक्री पर पूर्ण नियंत्रण एवं रोक सुनिश्चित करने की बात कही गई।



